जयपुर को मिला इंसाफ, चारों आंतकियों को फांसी की सजा

जयपुर। जयपुर में 2008 हुए सीरियल बम ब्लास्ट में अदालत ने 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए इन चारों आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। बम ब्लास्ट के मामले में अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन दोषियों में सैफुर रहमान, सरवर आजमी, सलमान और मोहम्मद सैफ शामिल है।
वहीं, तीन अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन तीन आरोपियों के नाम सरवर आजमी, सलमान और मोहम्मद सैफ है। जयपुर ब्लास्ट मामले में सैफुर रहमान समेत चारों दोषियों को फांसी 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले में आरोपी सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई है।
आतंकियों ने इन धमाकों को अंजाम देने के लिए नया तरीका निकाला था। सभी बम साइकिलों में लगाए गए थे। ये साइकिलें टारगेट किए गए इलाकों में खड़ी कर दी गई थीं। ये सभी इलाके ऐसे थे, जहां आम लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं।
बता दें कि वो 13 मई 2008 का दिन था कि लोग कुछ समझ पाते एक के बाद एक अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे जयपुर शहर को दहल दिया। महज 12 मिनट की अवधि के भीतर जयपुर शहर की घनी आबादी वाले 8 स्थानों पर बम धमाके हुए थे।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था।
सारे धमाके हवा महल के आस-पास के इलाकों में किए गए थे। ये धमाके त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, माणक चौक, बड़ी चोपड़ और छोटी चोपड़ पर हुए थे। इन धमाकों में करीब 176 लोग घायल हो गए थे।